उत्तर प्रदेश के रामपुर की विशेष अदालत ने शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निकहत अखलाक को नियमित जमानत दे दी है। ये तीनों पहले अंतरिम (अस्थायी) जमानत पर थे, और अब उन्होंने अपनी नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होकर जमानत प्राप्त की।

आजम खान के परिवार के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि अदालत ने तजीन फातिमा, अदीब आजम खान और निकहत अखलाक को नियमित जमानत दे दी है। इसके बाद परिवार के सदस्य अदालत के इस फैसले पर मीडिया से बातचीत करने से बचते रहे और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वकील ने भी मामले के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्होंने यह कहा कि इस मामले में अन्य कई लोग भी आरोपी हैं, लेकिन जमानत केवल इन तीन लोगों को ही दी गई है।

Azam Khan family Big relief Enemy Property Case wife son and sister granted  bail by Rampur Court ANN | शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के परिवार को  बड़ी राहत, पत्नी-बेटे और

इस मामले में शत्रु संपत्ति को लेकर आरोप लगाए गए हैं, और इसके तहत परिवार के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई की गई है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक, आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ विभिन्न गंभीर आरोपों में लगभग 100 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में अतिक्रमण, चोरी, और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। हालांकि, अब तक परिवार के सभी सदस्य कई मामलों में जमानत पर बाहर हैं।

वर्तमान में, आजम खान खुद सीतापुर जेल में बंद हैं, और उनका मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा, शत्रु संपत्ति के मामले में उन पर आरोप लगाए गए हैं, जिनके लिए उनकी पत्नी, बेटा और बहन जमानत पर बाहर थे। यह मामला उन कई विवादों में से एक है, जो आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज किए गए हैं।

आजम खान का परिवार लंबे समय से कानूनी दवाबों का सामना कर रहा है, लेकिन इस जमानत के फैसले ने कुछ राहत दी है। हालांकि, परिवार के सदस्य और उनके वकील इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई बयान देने से बच रहे हैं, और यह साफ नहीं हो पाया है कि आगामी दिनों में उनके खिलाफ और कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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