हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जनहितकारी फैसले लेने के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। जिससे हरियाणा की जनता का भला होगा और विकास के काम आगे बढेंगे। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में नगर पालिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना, विधि आयोग के सदस्यों का मानदेय बढ़ाना, डेरी उद्योग को राहत देना, खेल विभाग में सेवा नियम लागू करना, छोटे करदाताओं के लिए बकाया निपटान योजना में बदलाव और वस्त्र नीति का विस्तार शामिल हैं।
1 खेल विभाग में ग्रुप A सेवा नियम-2025 लागू
मत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल विभाग ग्रुप (A) सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई। फिलहाल खेल विभाग में उप निदेशक खेल और प्रशासन समेत 7 पद स्वीकृत हैं। लेकिन सेवा नियमों की गैर मौजूदगी के कारण पदोन्नति में अड़चन आ रही थी। नए नियम लागू होने से पदोन्नति प्रक्रिया आसान होगी ।
2 वनटाइम सेटलमेंट योजना में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने छोटे करदाताओं के लिए योजना को और सरल बनाने के लिए हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को लाभ पहुंचाना है।
3 दुग्ध सेस पर ब्याज दर घटी
प्रदेश सरकार ने हरियाणा मुर्रा भैंस और दूसरी दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन कर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर ब्याज दर को 24% से घटाकर 12% साधारण वार्षिक दर कर दिया है। डिफॉल्ट की स्थिति में पूरा भुगतान तभी माना जाएगा जब मूल राशि और ब्याज दोनों चुकाए जाएंगे।
4 आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2026 तक बढ़ी
हरियाणा सरकार ने हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अब तक 108 परियोजनाओं को 367.51 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जा चुकी है। इससे 1,574.51 करोड़ रुपए का निवेश और 10,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
5 नगरपालिकाओं के पदों में वर्गीकरण को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर राज्य भर की नगर पालिकाओं में ग्रुप A, B, C और D के तहत पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई..सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानि HPSC के जरिए भरे जाएंगे। जबकि ग्रुप C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानि HSSC के जरिए भरे जांएगे।
6 विधि आयोग के सदस्यों का मानदेय बढ़ा
प्रदेश सरकार ने दूसरी हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की गई है…अब 50,000 के बजाए 75,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बता दें कि विधि आयोग राज्य में कानूनी सुधारों का मुख्य निकाय है। इन सबके अलावा कैबिनेट बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। पाषर्दों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कती गई है।