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सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
SC: सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच में हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपियों की याचिका पर बुधवार तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के पीछे आरोपियों की याचिका है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार का रुख
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कोर्ट में जानकारी दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया है और नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेगी।SC

मामले का संदर्भ
मामला एक पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए अंतर-धार्मिक विवाद से संबंधित है। इस विवाद में गोली लगने से 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। इस घटना के कारण इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, और इंटरनेट सेवा को चार दिन तक निलंबित कर दिया गया।SC

याचिका की सुनवाई
याचिकाकर्ताओं के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने अदालत में तत्काल सुनवाई की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उचित नहीं है।SC

कोर्ट की प्रतिक्रिया
कोर्ट ने एएसजी से कहा कि बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और मामले को उसी दिन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है।SC

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