SC ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar ) की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें अधिकारियों को उसे मंडोली जेल से पंजाब और दिल्ली की जेलों को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, ‘रिट याचिका में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाए, जिस पर 19 जुलाई, 2024 को जवाब दिया जाए.’

चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने कहा कि शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाने के लिए याचिकाकर्ता को दो कैमरों से निगरानी में रखा गया है. वकील ने अदालत से कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चंद्रशेखर की शिकायत पर पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की है.

पटवालिया ने चंद्रशेखर की ओर से कहा, ‘कृपया मुझे पंजाब और दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं भी भेज दीजिए, जहां आम आदमी पार्टी नहीं है.’ इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया. चंद्रशेखर ने मनीलॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद जैन पर ‘प्रोटेक्शन मनी’ के नाम पर उससे 10 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप लगाया था. उसने आम आदमी पार्टी (आप) को करीब 50 करोड़ रुपये का चंदा देने का भी दावा किया था.

चंद्रशेखर को पूर्व में तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि उसने तिहाड़ में अपनी जान को खतरा होने का दावा किया था. कथित ठग और उसकी पत्नी धनशोधन तथा अनेक लोगों को ठगने के आरोप में जेल में बंद हैं.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *