Jail Road Mosque CaseJail Road Mosque Case

Jail Road Mosque Case: जेल रोड मस्जिद के मामले में आज नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। आयुक्त एचएच राणा ने आदेश दिया है कि मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराया जाए। इस फैसले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं।

आयुक्त के फैसले के बाद, जेल रोड की तरफ भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस विरोध प्रदर्शन के बीच, जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है और इसके तहत सुरक्षा बलों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं।Jail Road Mosque Case

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विवादास्पद मुद्दे पर शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अराजकता से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस मसले पर सर्व समिति की बैठक हुई है और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।Jail Road Mosque Case

सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और इलाके में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता से बचा जा सके।Jail Road Mosque Case

मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। प्रशासन इस संबंध में जल्द ही आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

यह स्थिति प्रदेश की सुरक्षा और शांति के लिए महत्वपूर्ण है और सभी पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है।

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