हरियाणा सरकार

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं, विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने वोटिंग वाले दिन अवकाश घोषित किया है। इस दीन सभी शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक कार्यालयों, निगमों और बोर्ड में सवैधानिक अवकाश रहेगा। वहीं, इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली के पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को वोटिंग की सुविधा देना है।

हरियाणा सरकार

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘यह प्रावधान, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत, उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, जिससे उसे आम चुनाव में अपना वोट डालने की सहूलियत मिलती है।’

आदेश में ये भी कहा गया कि, हरियाणा में दुकानों, कारखानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवैतनिक अवकाश अधिकार होगा।

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By Rahul Rawat

राहुल रावत उत्तराखंड के अलमोडा जिले के रानीखेत क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं. राहुल ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में बैचलर किया है. राहुल 4 Iconic Media समूह से पहले एम.एच वन न्यूज, एसटीवी हरियाणा न्यूज, वी न्यूज डिजिटल चैनल, में भी काम कर चुके हैं. करीब 5 साल के इस सफर में दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब की राजनीति को करीब से देखा, समझने की कोशिश की जो अब भी जारी ही है.राहुल हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कवर किया है

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