हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कांस्टेबल, खनन गार्ड, वन गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके अलावा ग्रुप c और d में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ग्रुप c में 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करेगा तो उसे पांच लाख तक का ब्याज रहित का ऋण मिलेगा। अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा। यदि किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो भारत सरकार की सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा और मुफ्त इलाज करवाया जाएगा