HARYANA: हरियाणा सरकार करवाएगी केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्जHARYANA: हरियाणा सरकार करवाएगी केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज

HARYANA: हरियाणा सरकार करवाएगी केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार FIR दर्ज करवाने जा रही है। इसकी पुष्टि हरियाण के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने की है। विपुल गोयल का कहना है कि, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गर्माने के लिए यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है, उसको लेकर हरियाणा सरकार उन पर FIR दर्ज करवाएगी। सोनीपत में चीफ ज्यूडिशियल कोर्ट (CJM) की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2-D,154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में डर का माहौल पैदा करने का काम किया है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस:   https://www.facebook.com/share/v/18aDbH4Wxs/

यमुना का पानी राष्ट्रपति-PM भी पीते हैं

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, जबकि प्रधानमंत्री भी कहते है कि, वे यमुना का पानी पीते हैं। राष्ट्रपति भी इस पानी को सेवन करती हैं, तो क्या हरियाणा जहरीला पानी देगा ? केजरीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हरियाणा सरकार उन्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है

किन धाराओं में FIR दर्ज करवाएगी हरियाणा सरकार ?

  • धारा 2(D) क्यों लगती है

किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से पैदा होने वाली आपदा, दुर्घटना या गंभीर घटना है, जिसकी वजह से जीवन या मानव पीड़ा का काफी नुकसान होता है, या संपत्ति को क्षति पहुंचती है। या पर्यावरण को भी नुकसान होता है

  • धारा 154 क्यों लगती है

इस धारा का उद्देश्य किसी भी तरह गैरकानूनी जनसमूह को रोकने के लिए उस जगह के मालिक को दंडित करना होता है, जिस जगह पर उस गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति में ऐसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, या फिर अन्य लोगों के साथ अपनी संपत्ति में गैरकानूनी जनसमूह को इक्टठा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अनुसार दंडित किया जाता है।

CM सैनी ने कहा कि, केजरीवाल पर करूंगा मानहानि का केस

दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें चुनौती दे चुके हैं। सैनी ने कहा है कि, ‘वो अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगें, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि, हरियाणा के लोग यमुना नदी की पूजा करते हैं। वे यमुना नदी के पानी में जहर कैसे मिला सकता हैं।

‘सैनी के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा कि, ‘सैनी साहब पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पाप चढ़ेगा तुमको। लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। केस करना है तो करो। वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे ?’

 

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