हरियाणा में बड़े ज़मीन मालिक अक्सर अपनी खेती को छोटे और भूमिहीन किसानों को पट्टे पर देते हैं। यह एक सामान्य प्रथा बन चुकी है, लेकिन इस व्यवस्था में कई चुनौतियां भी हैं। विशेष रूप से पट्टे पर खेती करने वाले छोटे किसानों को न केवल अपने अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राहतों का भी फायदा नहीं मिल पाता। इन समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक नया कानून लाने का निर्णय लिया है, जिससे पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को उनके अधिकार मिल सकेंगे और साथ ही उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधर सकेगा।
पट्टे पर खेती की प्रथा और इसके परिणाम
हरियाणा के किसानों में भूमि पट्टे पर देने की एक लंबी परंपरा रही है। राज्य में बड़ी कृषि भूमि के मालिक (जिन्हें आमतौर पर बड़े अन्नदाता कहा जाता है) अपनी भूमि को छोटे किसानों या भूमिहीन लोगों को पट्टे पर दे देते हैं। यह व्यवस्था उन किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है, जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है। छोटे किसान इस पट्टे पर खेती करके अपनी आजीविका चला सकते हैं।
हालांकि, इस व्यवस्था में कई समस्याएँ हैं। पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को कई बार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा, पट्टाकर्ता अक्सर पट्टेदार बदलने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि पट्टेदार उनकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। इस कारण से पट्टाकर्ता कभी भी लिखित समझौता नहीं करते, जिससे पट्टेदार के पास कानूनी सुरक्षा नहीं होती। इससे यह स्थिति बन जाती है कि पट्टे पर खेती करने वाले किसान कभी भी अपनी स्थिति को स्थिर नहीं महसूस करते।
पट्टाकर्ता का यह डर कि पट्टेदार उनकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है, उसे कई बार अपनी ज़मीन को बंजर छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। इससे कृषि उत्पादन में गिरावट आती है और आर्थिक रूप से किसान भी परेशान होते हैं। पट्टेदार की स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसे केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राहत नहीं मिलती। इसके अलावा, वह फसल ऋण भी नहीं ले पाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है।
हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। यह विधेयक पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को उनके कानूनी अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके तहत, पट्टेदारों को मुआवजा, फसल ऋण, और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही, इस विधेयक से पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा की जाएगी।
सरकार का दावा है कि इस कानून से कृषि भूमि के संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा, जिससे न केवल राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे किसानों को भी उनके अधिकार मिलेंगे। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह विधेयक एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिससे राज्य के लाखों छोटे किसानों को राहत मिलेगी। सरकार ने इस विधेयक को कई बैठकों के बाद अंतिम रूप दिया है और इसे विधानसभा सत्र के दौरान पेश करने की योजना बनाई है।
इस विधेयक के उद्देश्य
हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से पट्टे पर खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करना है। इससे कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे:
- कानूनी सुरक्षा: यह विधेयक पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को कानूनी सुरक्षा देगा। यदि कोई पट्टेदार या पट्टाकर्ता अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो उन्हें कानूनी सहारा मिलेगा।
- मुआवजा और राहत: जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो इस विधेयक के तहत पट्टेदार को मुआवजा और राहत मिल सकेगी। यह राहत उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनके पास खेती के लिए पट्टे पर भूमि है।
- फसल ऋण: इस विधेयक के लागू होने से पट्टेदार को फसल ऋण लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे वह अपने कृषि कार्य को सशक्त रूप से चला सकेगा और अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ा सकेगा।
- संवेदनशीलता और समन्वय: पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो अब तक केवल भूमि मालिकों तक ही सीमित थे। इस विधेयक के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि छोटे और भूमिहीन किसानों को भी सभी सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल सके।
- बंजर भूमि का पुनः उपयोग: यह विधेयक पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को भूमि के अधिकतम उपयोग की सुविधा देगा। अब पट्टेदारों को यह डर नहीं रहेगा कि पट्टेदार उनकी भूमि पर कब्जा कर लेगा, जिससे वे अपनी ज़मीन को बंजर नहीं छोड़ेंगे। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी।
सरकार की तैयारी और विधेयक का भविष्य
हरियाणा सरकार इस विधेयक पर पिछले कई महीनों से काम कर रही थी। इसके लिए कई बैठकों और विचार-विमर्श के बाद सरकार ने इसे अंतिम रूप दिया है। किसान संगठन भी लंबे समय से इस तरह के कानून की मांग कर रहे थे, ताकि पट्टे पर खेती करने वाले किसानों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।
सरकार का कहना है कि यह विधेयक दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा। किसान संगठन इस कदम को सकारात्मक मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लंबे समय तक फायदा होगा।
विधानसभा सत्र का विस्तार
हरियाणा विधानसभा के चालू सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले तीन दिन के लिए निर्धारित विधानसभा सत्र को वीरवार को तीन घंटे और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि कई विधायिका कार्य अधूरे रह गए थे। इस कारण से सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है, ताकि सभी जरूरी विधेयक पेश किए जा सकें।
अब, आगामी दो दिनों में 11 विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने हैं, जिसमें हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक भी शामिल है। 14 नवंबर को हरियाणा सरकार ने चार नए विधेयक पेश किए थे, और अब सोमवार से सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इस सत्र के दौरान सरकार की प्राथमिकता है कि किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर तेजी से ध्यान दिया जाए।
किसान संगठनों का समर्थन
किसान संगठनों ने लंबे समय से इस तरह के कानून की मांग की थी। उनका कहना है कि बिना कानूनी सुरक्षा के पट्टे पर खेती करने वाले किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनका कोई साथ नहीं देता। इसके अलावा, जब तक पट्टेदारों को सरकारी योजनाओं और सहायता का लाभ नहीं मिलता, तब तक उनकी स्थिति में सुधार की संभावना कम रहती है।
किसान संगठनों का यह भी कहना है कि यह विधेयक केवल किसानों के हित में नहीं है, बल्कि यह राज्य की कृषि व्यवस्था को भी सुधारने में मदद करेगा। उनका मानना है कि इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिलेंगी।