DGCA ने AIR INDIA पर अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना लगया है। वहीं, डीजीसीए ने इस चूक के लिए कंपनी के परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक पर 6 लाख और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं, नागरिक विमानन महानिदेशालय ने संबंधित पायलट से आगाह किया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसमे आगे कहा गया है कि, ‘‘ AIR INDIA लिमिटेड ने एक ‘नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन’ द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक ‘नॉन-लाइन-रिलीज’ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था। नियामक ने इसे एक गंभीर ‘शेड्यूलिंग’ घटना पाया है जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।’’
बता दें कि, एयरलाइन द्वारा 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिये घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों आदि की जांच शामिल थी।