कैंसिल होगा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हुआ चुनाव ?
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा मुश्किलों में फंस सकते हैं। इतना ही नहीं, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हुआ चुनाव कैंसल भी हो सकता है। ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। हांलाकी ऐसा कहना अभी जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।
NCP के उम्मीदवार ने दायर की याचिका
दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर NCP के उम्मीदवार रहे विश्वनाथ अग्रवाल ने याचिका दायर की थी और नई दिल्ली सीट पर हुए चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। विश्वनाथ अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि वह 17 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख पर समय पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सके। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद होने के बावजूद, उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए जरूरी अपना नामांकन फॉर्म जमा करने की अनुमति नहीं दी गई।
27 मई को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि निर्वाचन अधिकारी की अनुचित, अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, अवैध कार्यवाही के कारण चुनाव लोकतांत्रिक संस्था के मूल ढांचे का पालन नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जसमीत सिंह ने नोटिस जारी कर भारतीय निर्वाचन आयोग और नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले AAP नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित समेत 23 उम्मीदवारों से जवाब मांगा हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं मिली थी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।