दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की सात दिन की अवधि बढ़ाने के उनके अनुरोध को अत्यावश्यक नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका को अवकाशकालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार किया है. अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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