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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पहली बार किया ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन, प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे बोर्ड के प्रधान

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन

हरियाणा प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। ये बोर्ड ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं में भागीदारी स्वास्थ्य आवास शिक्षा कौशल विकास और कानूनी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही बोर्ड ये भी सुनिश्चित करेगा कि, ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव न हो।

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन

आपको बता दें कि, प्रदेश के मुख्य सचिव ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के प्रधान होंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक समेत 10 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति कल्याण और पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ट्रांसजेंडर लोगों के हितों के अधिकारों की रक्षा, सरकारी योजनाओं में समुचित भागीदारी, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, कौशल विकास सहित कानूनी और सभी आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना बोर्ड की जिम्मेदारी होगी

साथ ही जिला प्राधिकारियों की ओर से ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र जारी करने की निगरानी करने के साथ ही बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र को वैध दस्तावेज के रूप में लिया जाए।
सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकारी नामित करते हुए ट्रांसजेंडर की सुरक्षा, पुनर्वास, कल्याण एवं मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य स्तरीय नीति का निर्माण, ट्रांसजेंडर के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी भी बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़े विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या फिर सचिव इस बोर्ड में सदस्य सचिव होंगे

इसके अलावा गृह, वित्त, योजना, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी बोर्ड में सदस्य की भूमिका में होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को भी बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष के अनुमोदन से सरकारी या जनप्रतिनिधि को आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया जाएगा।

प्रदेश में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध के मामलों की अब तुरंत जांच होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित करने के साथ ही सभी जिलों में जिलाधीश की अगुवाई में प्रकोष्ठ बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इससे ट्रांसजेंडरों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके खिलाफ अपराध पर अब कम होंगे।

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