राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को बड़ी राहत दी है आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है अब आसाराम 11 साल बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आ गया है राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को धर्मगुरु आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है बता दें कि आसाराम 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं ये एक सप्ताह पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें एक अन्य बलात्कार मामले में 31 मार्च तक जमानत दिए जाने के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें उपचार की आवश्यकता है