Supreme court : सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबाकारी नीति कथित घोटाले मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि, केजरीवाल को ईडी केस में पहले ही जमानत मिल गई थी अब सीबीआई केस में उन्हें जमानत मिली है।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें भी रखी है जिनका पालन करना केजरीवाल को करना होगा।Supreme court
- किसी भी नहीं गवाह से कोई संपर्क करेंगे आदि
- अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे और न ही वह किसी सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकेंगे। हालांकि, बहुत जरूरी होने पर वह फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे।
- वह केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते वक्त उन्हें खास हिदायत दी कि वह इस केस को लेकर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
- वह केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते वक्त उन्हें खास हिदायत दी कि वह इस केस को लेकर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
- अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के सामने हर सुनवाई पर मौजूद होना होगा, जबतक कि उन्हें पेशी से छूट न मिले।