Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं, इस मामले पर फैसला 10 सितंबर 2024 को आएगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, कथित शराब घोटाले में CBI ने करीब दो साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया लेकिन जब ईडी की तरफ दर्ज धन शोधन मामले में जमानत मिली तो 26 जून को गिरफ्तार किया। वहीं, केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा कि, गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया।
केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कोर्ट में जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि, वो एक संवैधानिक पद के पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि कानून में कोई भी खास आदमी नहीं होता, सब आम आदमी होते हैं।Arvind Kejriwal
CBI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, “मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने भी चार्जशीट का संज्ञान लिया है। इसका साफ मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है आज अगर माननीय जस्टिस सीएम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो यह हाईकोर्ट के लिए मनोबल गिराने वाली बात होगी।”Arvind Kejriwal