दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार, अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया आरंभ होगी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के कार्यालय में उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस लेख में हम चुनाव प्रक्रिया, नियम, और नामांकन से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से देंगे।
नामांकन प्रक्रिया की समय-सीमा
अधिसूचना जारी होने के दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी।
- समय: सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक।
- अवकाश के दिन: शनिवार और रविवार को नामांकन प्रक्रिया बंद रहेगी।
- कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) की व्यवस्था
दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 आरओ नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक आरओ कार्यालय में उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। दिल्ली के सभी 11 जिलों में संबंधित आरओ कार्यालयों को नामांकन प्रक्रिया के लिए सुसज्जित किया गया है।
सुरक्षा और निगरानी
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आरओ कार्यालयों में 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं।
वाहन और प्रवेश नियम
नामांकन प्रक्रिया के दौरान वाहनों और व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं।
- वाहनों की संख्या:
- उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं।
- आरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल 3 वाहन स्वीकृत हैं।
- प्रवेश संख्या:
- आरओ कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति है।
नामांकन शुल्क
नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- सामान्य श्रेणी: ₹10,000
- एससी/एसटी श्रेणी: ₹5,000
चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां
- अधिसूचना जारी होने की तिथि:
- अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।
- नामांकन की अंतिम तिथि:
- अधिसूचना में घोषित की जाएगी।
- जाँच प्रक्रिया:
- नामांकन पत्रों की जांच की तिथि भी अधिसूचना में दी जाएगी।
चुनाव आयोग की तैयारियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।
- सभी आरओ कार्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की गई है।
- तकनीकी सहायता के लिए अलग से टीम तैयार की गई है।
- चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है।
उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश
चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- प्रचार अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य है।
- चुनावी खर्च की सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य है।
चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि नामांकन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को डिजिटल माध्यम से भी जानकारी प्रदान की जा रही है।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और जनता से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करें। उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं।