मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सत्येंद्र जैन से तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है।
आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। न्यायालय ने आप नेता को आत्मसमर्पण करने के लिए एक हफ्ते का वक्त देने के उनके वकील के मौखिक अनुरोध को ठुकरा दिया। बता दें कि सत्येंद्र जैन ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और बार-बार जमानत की अवधि बढ़ाई जाती रही।
गिरफ्तारी की वजह
ईडी ने सत्येंद्र जैन से कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में ‘आप’ नेता को 30 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। उसने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में आप नेता के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था।