दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है।
वर्तमान में, हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभांवित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 32,000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे। वर्तमान में, यूडीआईडी पोर्टल के अनुसार हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में 3 हजार रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। अब नियमों में शेष 10 दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल करने से लगभग 32 हजार व्यक्ति इस पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
इसके अलावा, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता लेने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का फैसला लिया है। वर्तमान में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को वित्तीय लाभ लेने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल है।
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार ने कर बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025‘ शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था से पहले के अधिनियमों के तहत मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना, बकाया राशि की वसूली में तेजी लाना और छोटे करदाताओं को राहत देना है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ को मंजूरी दी गई। जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों के निपटान के लिए तैयार की गई नई योजना में, किसी एक अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी। साथ ही, शेष मूल कर राशि का 60 प्रतिशत भी माफ किया जाएगा। इसके अलावा, 10 लाख रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को भी उनकी कर राशि पर 50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।
इस योजना से 2 लाख से अधिक करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से, इस योजना का लाभ उठाने वाले सभी करदाताओं की ब्याज और जुर्माना राशि को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक की अवधि के लिए सतत विकास हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट) को मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य भारत-गंगा के मैदान (इंडो गंगेटिक प्लेन) में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करना है, जो कई राज्यों की सीमाओं में फैला हुआ है। सतत विकास हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (HCAPSD) को विश्व बैंक द्वारा मदद दी जा रही है।
यह खास पहल हरियाणा सरकार की है। इस परियोजना के लिए कुल प्रस्तावित बजट 3,647 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को विश्व बैंक के परिणाम कार्यक्रम तंत्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने में सहायता करेगी, साथ ही भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में के साथ भी तालमेल बनाएगी।
यह क्षेत्र-विशिष्ट वायु प्रदूषण निवारण उपायों को डिजाइन करने और लागू करने और सीमा-पार उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत-गंगा के मैदान (आईजीपी) राज्यों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा, परियोजना का उद्देश्य हरियाणा के शहरों में नागरिकों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ को बढ़ाना भी है।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम (HSMITC ) की तर्ज पर कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (HML), हथकरघा और निर्यात निगम के उन पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ प्राप्त किया था। फैसले के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2020 से पहले की अवधि के लिए भुगतान की गई कुल मूल राशि, कॉनफेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (HML) और हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से बिना ब्याज के वसूल की जाएगी।
वसूली एक वर्ष तक सीमित होगी, विशेष रूप से अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2020 के बाद भुगतान की गई कुल मूल राशि भी उसी तर्ज पर बिना ब्याज के वसूल की जाएगी। कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हरियाणा हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली के लिए लंबित कुल मूल राशि 1,46,89,690 रुपये, जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है, माफ कर दी जाएगी। इन तीनों निगमों के किसी भी पूर्व कर्मचारी की मानदेय की पात्रता बकाया मूल राशि की वसूली और जिले में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन 1 अक्टूबर, 2020 से ही प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजा स्थल विधेयक, 2025 के मसौदे को मंजूरी दी गई। विधेयक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और तीर्थ स्थल की परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है।
उल्लेखनीय है कि, राज्य सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड, पंचकूला, श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम, श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी और श्री केदारनाथ पूजा स्थल बोर्ड, यमुनानगर की स्थापना करके विभिन्न पूजा स्थलों का प्रबंधन अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है।
गौरतलब है कि हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों से लाखों भक्त/श्रद्धालु भगवान के दर्शनों हेतु प्रतिवर्ष मंदिर में आते हैं। श्री श्याम बाबा के धाम में प्रत्येक एकादशी को जागरण एवं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु सुख-समृद्धि के लिए भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं।